पीडीजे की अदालत ने हत्या के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा 10000 जुर्माना

सिमडेगा: सिमडेगा पिडीजे राज कमल मिश्र की अदालत ने बुधवार को हत्या के आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं ₹10000 की जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं भरने पर छह महीना अतिरिक्त सजा के निर्देश दिए हैं इस संबंध में महबुवांग थाना कांड संख्या 4/18 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि बड़का टोली गांव निवासी एसरेन सुरीन ने अपने पति की हत्या मामले में कीरोग सुरीन के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। घटना के संबंध में बताया गया कि 10 मार्च 2018 को सुबह 7:00 बजे की रोक सुरीन के द्वारा जूनास सोरेंग नामक व्यक्ति को बहँगा से मारकर घायल कर दिया था। जिसकी 11 मार्च को इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी और मृतक के शव को दफना दिया गया था साथ ही आरोपी ने उसकी पत्नी को धमकी भी दी थी ।इधर पुलिस द्वारा 22 मार्च 2018 को शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया था ।जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था ।इधर न्यायालय में कुल 12 लोगों की गवाही कराई गई एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसके आधार आरोपी को पीडीजे के द्वारा उक्त सजा सुनाई ।इधर तमाम साक्ष्य एवं दलीलें प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा न्यायालय में पेश की गई।

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